यूपी के इन 5 शहरों में 26 तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश

उत्तर प्रदेश: कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन का निर्देश दिया है। कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

हालांकि, सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन से फिलहाल इंकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि हमें लोगों के जीवन के साथ-साथ, गरीबों की जीविका बचाना भी जरूरी है। इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। सरकार पहले से ही सख्त पाबंदी लगा चुकी है।

सरकार के प्रवक्ता नवीन सहगल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए शहरों मे पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग खुद ही बंदी कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी लॉकडाउन की संभावनाओं से इंकार कर चुके हैं।

5 शहरों के हालात बदतर’

हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। भीड़ सड़कों पर थम नहीं रही है। जिससे कोरोना वायरस आर भी नहीं थम रहा है। इसलिए इन पांचों शहरों में आगामी 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है।' बता दें कि इन पांच शहरों में पंचायत चुनाव के तहत मतदान हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने इसी जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को तय की है।

इससे पहले भी हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लॉकडाउन का सुझाव दिया था। इसके बाद ही यूपी सरकार ने प्रदेश के 12 अति प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया था। हालांकि, बाद में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद प्रदेश के 25 जिलों में नाइट कर्फ्यू चल रहा है।

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